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राज्य सरकार ने गिव अप अभियान की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। जिला रसद अधिकारी दौसा मोहनलाल देव ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 67 हजार 415 सक्षम लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है तथा 716 अपात्र परिवारो
इन नये लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेंहू के साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपये में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रूपये तक का निःशुल्क इलाज तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रूपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी मिल रहा है।
वसूली को लेकर अब सख्ती होगी शुरु
डीएसओ ने बताया कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े। एजेंसी पात्रता का सत्यापन-जांच डोर टू डोर करने के साथ नए जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मोनिटरिंग करेंगी। दुकानवार अपात्र लोगों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियां, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और गेहूं वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वहीं 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से गिव अप नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों से 01 नवम्बर से 30 रूपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेंहू की दर से वसूली की जायेगी।
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