☜ Click Here to Star Rating


अलवर के पॉक्सो कोर्ट 4 ने सजा सुनाई। प्रतीकात्मक फोटो।

अलवर के पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई है। जज हिंमाकनी गौड़ ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 25 मई 2024 की रात का है। गांव के एक युवक ने नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुलाया

.

वहां पहले से ही उसका एक साथी और पड़ोसन महिला मौजूद थे। महिला ने दोनों युवकों से कहा, “जो करना है कर लो, मैं देखती हूं।” इसके बाद दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ जबरन रेप किया।

कोर्ट ने कहा-

QuoteImage

अगर ऐसे मामलों में नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे।

QuoteImage

धमकी देकर छत बुलाया था विशिष्ट लोक अभियोजक (सरकारी वकील) प्रशांत यादव ने बताया कि मामला बानसूर थाना क्षेत्र का है। युवक नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुला लाया। वहां उसका साथी और पड़ोसन महिला पहले से मौजूद थे। दोनों ने लड़की से जबरन गैंगरेप किया था।

मामले की जांच बानसूर के वृत्ताधिकारी सत्यप्रकाश ने की। जांच में पड़ोसन का अपराध साबित होने पर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। वहीं, 2 अन्य आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। दूसरे आरोपी के खिलाफ अभी ट्रायल शुरू हुआ है।

आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके, समाज में इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि ऐसे मामलों में नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा ।



Discover more from Kuchaman City Directory

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Discover more from Kuchaman City Directory

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading