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मतदान केंद्र का निरीक्षण करते जिला कलेक्टर
शनिवार को कामां और पहाड़ी में प्रधान पद के लिए उप-चुनाव होने हैं। उससे एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी और बेटे की पंचायत समिति की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब वह दोनों वोट भी नहीं डाल पाएंगे।
कामां से पंस सदस्य शहनाज खान और पहाड़ी से पंस सदस्य साजिद खान पर गलत तरीके से भुगतान करवाने का आरोप है। साथ ही योजनाओं की स्वीकृति जारी करते समय नियमों की पालना नहीं करने का भी आरोप है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया- कामां पंचायत समिति की वार्ड संख्या-13 की पंचायत समिति सदस्य और पूर्व प्रधान डॉक्टर शहनाज खान की सदस्यता सदस्यता रद्द की जाती है। डॉ. शहनाज ने अपने पद पर रहते हुए 12 फरवरी 2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां के बजाय पूर्व विकास अधिकारी से करीब 54 लाख 86 हजार 632 रुपए का भुगतान करवाया गया था।
वहीं पहाड़ी से साजिद खान द्वारा 54.42 लाख रुपए के भुगतान को गलत माना गया। इसके बाद दोनों को निलंबित किया गया। हाई कोर्ट में स्टे लेने के बावजूद साजिद खान की सदस्यता फिर से रद्द कर दी गई। इस फैसले के बाद पहाड़ी पंचायत समिति में केवल 27 सदस्य ही मतदान में भाग ले सकेंगे। वहीं कामां में अब 24 सदस्य मतदान करेंगे।
नियम पालना नहीं करने के लगे थे आरोप, चुनाव में वोटिंग भी नहीं कर सकेंगे शहनाज और साजिद खान
पहाड़ी और कामां में सुरक्षा और तैयारी
क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है और पंचायत समिति की सीमाएं सील करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार, बंदूक, तलवार, लाठी-डंडा ले जाने पर रोक है। सिख समुदाय और बुजुर्गों को विशेष छूट दी गई है।
अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंची डॉ. शहनाज
डॉ. शहनाज खान द्वारा जांच की कार्रवाई हेतु आरोपों के संबंध में अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया। इसके बाद दोबारा 8 अगस्त 2025 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के पत्र क्रमांक 624 के साथ संलग्न पत्र विकास अधिकारी कामां ने पंचायती राज विभाग जयपुर को भेजा। जिसमें डॉ शहनाज की सदस्यता रद्द किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। 16 अगस्त 2025 को डॉ. शहनाज को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा गया था।
सीसीटीवी से रहेगी चौकसी
जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने मतदान स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य दरवाजों और रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, बैरिकेडिंग करें और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें। पुलिस को ध्वनि प्रदूषण और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।
शनिवार को 10 बजे से 11 बजे तक प्रत्याशियों के फार्म जमा हो सकेंगे। 11-11:30 बजे तक फार्म जांच, 11:30-1 बजे तक फार्म वापसी। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मतदान, उसके बाद मतगणना प्रक्रिया संपन्न होगी। जिला कलेक्टर ने बताया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं।
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