![]()
जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने टोल पर अतिरिक्त राशि वसूलने के मामले में टोल कंपनी पर 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर की बैंच ने यह जुर्माना परिवादी दलिप सिंह शेखावत के परिवाद पर सुनवाई करते हुए लगाया।
अधिवक्ता बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि परिवादी 17 फरवरी 2024 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर से पुष्कर गया था। वह 18 फरवरी को जयपुर लौट आया। उसने अपनी यात्रा 24 घंटे की अवधि में पूर्ण की थी।
लेकिन टोल बूथ पर उसके फास्टैग अकाउंट से पूरी राशि डेबिट की गई। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के नियम 9 (2) के तहत वापसी में टोल में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान हैं।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना
उन्होंने बताया कि हमारे परिवाद पर आयोग ने जीवीके एक्सप्रेस, टोल प्लाजा ठिकरिया, एनएच टोल प्लाजा,किशनगढ़ और एनएचएआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। लेकिन नोटिस तामील होने के बाद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
इस पर आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए माना कि विपक्षीगण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी ही नहीं कारित की गई, बल्कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी कारित की गई हैं। ऐसे में आयोग परिवादी को मानसिक संताप राशि और परिवाद व्यय राशि दिलाना न्यायोचित समझता हैं।
विपक्षीगण मानसिक संताप के पेटे 21 हजार और परिवाद व्यय के 21 हजार रुपए परिवादी को एक माह में अदा करेंगे। वहीं समय पर राशि अदा नहीं करने पर परिवादी 9 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
Discover more from Kuchaman City Directory
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments