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हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी हैं। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के 12 मार्च के नियमन सर्कुलर पर रोक लगाई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने कोर्ट को बताया कि सांगानेर क्षेत्र में जिस जमीन पर यह कॉलोनियां बसी है। वह जमीन हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से अवाप्त की थी। उसका भुगतान भी किसानों को किया जा चुका हैं।
लेकिन बाद में अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलीभगत करके सरकारी जमीनों पर कब्जा करवा दिया और सोसायटी ने यहां प्लॉट काट दिए।
कब्जे को कैसे नियमित किया जा सकता है हाईकोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी जमीनों के कब्जों को कैसे नियमित किया जा सकता है। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी निगरानी में यह अवैध कब्जे हुए।
अदालत ने नियमन सर्कुलर पर रोक लगाते हुए आठ सप्ताह में समस्त कब्जे हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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