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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक लैब पर अनेक अव्यवस्थाएं मिलने पर मौके पर ही बंद करने के निर्देश दिए।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने टाउन स्थित दो जांच लैब एवं एक मेडिकल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की कार्रवाई के दौरान एक जांच लैब पर अनेक अव्यवस्थाएं पाई गईं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न होने, अन्य दस्तावेज के न होन
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि आरसीएचओ डॉ. सुनील विद्यार्थी ने टाउन स्थित मेडिकेयर डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का औचक निरीक्षण किया। संस्थान के दस्तावेजों की जांच करने पर लैब संचालक जरनैल सिंह ने बताया कि उन्होंने अभी तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।
संस्थान पर लैब टेक्नीशियन सुदेश ढाका मिले, उसने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डीएमएलटी किया हुआ था। लैब की ओर से बायोमेडिकल वेस्ट का संधारण सही प्रकार नहीं किया जा रहा था। संस्थान की ओर से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया हुआ था।
सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि जांच लैब में निर्धारित न्यूनतम मानकों की पूर्ति न होने के कारण जांच लैब के संचालन को तुरन्त प्रभाव से बंद करवाया गया। संचालक को पाबंद किया गया कि जब तक उक्त जांच लैब निर्धारित न्यूनतम मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं, तब तक इनका संचालन बंद रहेगा। यदि उक्त लैब/जांच केन्द्र की ओर से बिना पंजीयन के कार्य किया जाता है, तो उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संचालक-पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मिले गैरमौजूद
निरीक्षण दल ने टाउन में ही सीआरएल डायग्नोस्टिक का निरीक्षण किया। संस्थान ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। संस्थान संचालक मौके पर उपस्थित नहीं मिले, जो बाहर गए हुए थे। जांच में पाया गया संचालक और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दोनों ही गैरमौजूद थे। दोनों की उपस्थिति में अन्य कार्मिकों की ओर से 12 लोगों की जांच के सैम्पल लिए गए थे। डॉक्टर की अनुपस्थिति में सैम्पल लेने के लिए संस्थान को नोटिस दिए गए हैं। इससे पूर्व किसान मेडिकल स्टोर की भी जांच की गई।
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