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जोधपुर कमिश्नर ओमप्रकाश ने एक आदेश जारी कर बिना अनुमति के शहर में ड्रोन उड़ने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश कल से लागू होगा।
कमिश्नर ओमप्रकाश ने कहा कि जोधपुर कमिश्नर रेट के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ चुका है। हाल ही में देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन का उपयोग किया गया है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां द्वारा जारी अलर्ट में भी यह ध्यान में आया है कि आतंकी संगठन और सामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के उपयोग से देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र सामरिक और ऐतिहासिक रूप के साथ-साथ सैन्य रूप से भी काफी संवेदनशील है। ऐसे में वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के संचालक को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। ऐसे में कमिश्नर रेट में विशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जा रही है।
सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी अनुमति
आदेश में कहा- कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर कमिश्नर रेट क्षेत्र में ड्रोन या किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन नहीं करेगा। कमिश्नरेट के संपूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन या उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश विशेष व्यक्ति के यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए देश की सुरक्षा और मानव जीवन में लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है।
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