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नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सरजू दास की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पीड़िता ने डीजे कोर्ट के फैसले को अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पीड़िता की ओर से एडवोकेट नीरज गुर्जर ने पैरवी करते हुए हाईकोर्ट जोधपुर में चुनौती दी।
इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर महंत सरजू दास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और भीलवाड़ा एसपी द्वारा हाई कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया।
डांग इलाके के हनुमान मंदिर महंत है सरजू दास
मामला मांडल थाना क्षेत्र के डांग के हनुमान मंदिर के महंत सरजू दास से जुड़ा हुआ है। 21 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग लड़की ने सरजू दास पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट सीट दाखिल की ओर पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता उसके माता-पिता, डॉक्टर सहित कुल 26 गवाहों के बयान और 44 डिजिटल डॉक्यूमेंट पेश किए थे।
विशेष अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त किया था
इनके बावजूद 27 जून 2025 को विशेष अदालत ने सरजू दास को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया था। इस निर्णय को पीड़िता की ओर से एडवोकेट गुर्जर ने विधि प्रावधानों की गंभीर अपेक्षा बताते हुए हाईकोर्ट में चैलेंज किया।
इस पर फर्स्ट अपील को सुनवाई योग्य मानते हुए हाईकोर्ट ने अगस्त माह में अगली सुनवाई पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर भीलवाड़ा एसपी के द्वारा सरजू दास को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।
फिलहाल इस मामले में सरजू दास की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं उनके एडवोकेट का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर हम अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा।
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