जयपुर | हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मामले में प्रदेश के हर जिले के डीजे को कहा है कि वह स्थानीय जिला व केन्द्रीय जेलों का दौरा कर देखें कि अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं। साथ ही इस
जस्टिस एसपी शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदेश की जेलों में बंदियों के कल्याण पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया। न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई 15 जुलाई को आदेशों की पालना की ठोस पालना रिपोर्ट के लिए समय लिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की है। अदालत ने जेल से बंदियों की वीसी सहित अन्य बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उस संबंध में राज्य सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए प्रदेश के सभी जिलों के डीजे से स्थानीय जेलों की निरीक्षण रिपोर्ट मंगानी चाहिए और राज्य सरकार को भी पालना रिपोर्ट पेश का निर्देश दिया जाए।
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