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प्रतापगढ़ की पोक्सो एक्ट न्यायालय ने सोमवार को 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।
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मामले में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी पुत्री मौसी के घर से लौटते समय आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने बाद में फोन कर बताया कि लड़की उसके पास है। लॉकडाउन के कारण तुरंत खोजबीन नहीं हो सकी।
विशिष्ट लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने राज्य पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में कुल 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।
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