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ग्रामराज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्था ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
करौली में शिक्षक दिवस पर ग्रामराज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्था ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के निदेशक छैल बिहारी शर्मा ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है।
संस्था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) की सहयोगी है। यह नेटवर्क महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है।
प्रेरणा धावाई ने बताया कि संस्था ने विवाह कराने वाले धर्मगुरुओं को अभियान से जोड़कर सफलता प्राप्त की है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रियंका शर्मा ने शिक्षकों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन नंबर 1500 की जानकारी दी।
राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों की होगी। किसी पंचायत क्षेत्र में बाल विवाह होने पर सरपंच और पंचायत सदस्य जिम्मेदार होंगे।
कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने समाज को इस कुरीति के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया।
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