![]()
कोटा की अतिरिक्त न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण की कोर्ट ने ढाणी कसार निवासी 7 आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट रामहेत कुमार सैनी ने बताया कि फरियादी हेमराज उर्फ गुड्डा ने 2 मार्च, 2018 को मंडाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसी दिन दोपहर करीब 12 बजे आरोपी अमित चौहान, रंजीत, पिंटू उर्फ धनराज, राकेश चौहान, लोकेश चौहान, कमलेश चौहान और दीपक उर्फ पप्पू उसके घर पहुंचे और उससे मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उसके पिता हीरालाल और बेटे महावीर पर भी हमला किया।
गंभीर घायल हीरालाल को इलाज के लिए कोटा रैफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 25 सितंबर को सभी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Discover more from Kuchaman City Directory
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Comments