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बूंदी के एससी-एसटी कोर्ट ने बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है।
बूंदी के एससी-एसटी कोर्ट के जज डॉ. संजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं, 11,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक शिव तोषनीवाल ने बताया- 11 मई 2015 को मांगीबाई (80) पेच की बावड़ी में सरकारी बोरिंग से पानी भरने गई थीं। वहां मदनलाल माली ने उनके साथ गाली-गलौज की। इसके बाद उसने लकड़ी से उस पर हमला कर दिया। महिला की आवाज सुनकर उनके बेटे अरविंद और पति भंवरलाल मौके पर पहुंचे।
घायल मांगीबाई को पहले हिंडोली अस्पताल ले जाया गया। बाद में कोटा रेफर किया गया। कोटा में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट हिंडोली थाने में दर्ज की गई।
विशिष्ट लोक अभियोजक शिव तोषनीवाल ने कोर्ट में 17 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट न आरोपी मदनलाल (38) को तीन धाराओं में सजा सुनाई। धारा 341 में एक माह, धारा 323 में एक वर्ष और धारा 304 पार्ट-2 में 7 वर्ष की सजा दी गई। कोर्ट ने आरोपी पर 11,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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