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कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल और 65 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
बूंदी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास और 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता के परिवार ने 20 फरवरी नैनवां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार रात 10:30 बजे सोने गया था। पीड़िता आंगन में सो रही थी। सुबह 6 बजे जब परिवार जागा तो वह वहां नहीं थी।
परिवार ने आस-पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां तलाश की। उन्हें शक था कि अजमेर के केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के हरिरामपुरा निवासी संदीप पुत्र सत्यनारायण उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पीड़िता को पहले भी आरोपी से फोन पर बात करते देखा गया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने कोर्ट में मामले की पैरवी की। उन्होंने 10 गवाहों की गवाही और 27 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह निर्णय सुनाया।
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