सीकरPublished: Dec 07, 2023 02:58:58 pm
न्यायालय सेशन न्यायाधीश ने हत्या के जुर्म में मृतक के बेटे इमरान खोखर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपी पुत्र नशे का आदि था और नशा करने के लिए पिता के पैसे नहीं देने पर आरोपी ने पिता गुलाम रसूल खोखर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।
Court News: नशे के लिए रुपए नहीं देने पर पिता की हत्या के अपराधी को कारावास की सजा
सीकर. न्यायालय सेशन न्यायाधीश ने हत्या के जुर्म में मृतक के बेटे इमरान खोखर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपी पुत्र नशे का आदि था और नशा करने के लिए पिता के पैसे नहीं देने पर आरोपी ने पिता गुलाम रसूल खोखर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। घायल पिता की इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने फैसले में टिप्पणी की है कि जिसने जन्म दिया हो, उस व्यक्ति की हत्या करने वाले को बख्शा नहीं जा सकता।
Jail sentence for murder accused | Court News: नशे के लिए रुपए नहीं देने पर पिता की हत्या के अपराधी को कारावास की सजा – New Update
Credit : Rajasthan Patrika