ऐसे अनाथ बच्चे भी ऐसी नियुक्ति के पात्र होंगे, जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना से 31 मार्च 2023 से पूर्व हो गई हो तथा दूसरे की मृत्यु 31 मार्च 23 को या इससे पहले इसी वजह से हो गई हो। वे इस अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र होंगे।
राज्य सरकार ने कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकम्पात्मक नियुक्तियां देने के लिए राजस्थान विभिन्न सेवा (प्रथम संशोधन) नियम 2024 जारी किए हैं। कार्मिक विभाग ग्रुप 2 के संयुक्त निदेशक जय सिंह की ओर से जारी आदेशों में कोविड 19 से अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले अनाथ बच्चों को अनुकम्पात्मक नियुक्तियां पे मैट्रिक्स के लेवल 9 तक के पदों पर देने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान विभिन्न सेवा नियम प्रथम संशोधन 2024 के अनुसार, जिन बच्चों ने 31 मार्च 2023 तक कोरोना से अपने माता पिता को खो दिया है वे अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र होंगे। ऐसे अनाथ बच्चे भी ऐसी नियुक्ति के पात्र होंगे, जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना से 31 मार्च 2023 से पूर्व हो गई हो तथा दूसरे की मृत्यु 31 मार्च 23 को या इससे पहले इसी वजह से हो गई हो। वे इस अनुकंपात्मक नियुक्ति के पात्र होंगे। ये नियुक्तियां राज्य के 63 विभिन्न विभागों में की जा सकेंगी, जिसकी सूची कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई है।
Children Who Lost Their Parents In Corona Will Get Government Job | राहत की खबरः कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी – New Update
Credit : Rajasthan Patrika