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भरतपुर. भाजपा सरकार बनने के बाद अब सियासी सुर भी बदल रहे हैं। राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए उच्चैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना व पहाड़ी के प्रधान साजिद खान को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनियमित भुगतान के चलते ही कई है। हिमांशु अवाना पूर्व विधायक जोगिन्दर सिंह अवाना के पुत्र हैं तो पहाड़ी प्रधान साजिद खान पूर्व मंत्री जाहिदा खान के पुत्र हैं। हकीकत यह है कि सरकार बदलने के साथ ही कामां, पहाड़ी व उच्चैन पंचायत समिति में शिकायतों का दौर शुरू हो गया था। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा था। साथ ही अब कामां पंचायत समिति प्रधान के खिलाफ कुछ प्रकरणों को लेकर जांच चल रही है। संभव है कि अगले कुछ दिन में उनके खिलाफ भी कोई निर्णय हो सकता है।

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पहाड़ी प्रधान के आदेश में यह लिखा…

पहाड़ी प्रधान के आदेश में उल्लेख किया है कि पहाड़ी प्रधान पद पर रहते हुए कार्यवाहक विकास अधिकारी की बजाय पूर्व विकास अधिकारी से अनियमित भुगतान कर देने का जानकारी में आया है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान 54 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। वित्तीय शक्तियां नहीं होने के बाद भी 4 करोड़ 50 लाख का भुगतान प्रधान की ओर से किया गया। साथ ही एफएफसी योजना में ग्रेवल सडक़ अनुमत न होने के बाद भी भी ग्रेवल सडक़ स्वीकृति निकालकर पांच लाख का भुगतान कर दिया। इन्हीं बिंदुओं पर प्रधान साजिद खान को निलंबित किया है।

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उच्चैन प्रधान के आदेश में लिखा…

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उपसचिव जांच ने उच्चैन पंचायत प्रधान हिमांशु अवाना के निलम्बित के आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया कि पंचायत समिति उच्चैन प्रधान हिमांशु अवाना की ओर से पद पर रहते हुए एफएफसी टाइड योजना के नाली एवं नाला निर्माण संबंधी 6 कार्य कुल राशि 30 लाख रुपए ग्राम पंचायत एक्टा, भैंसा, बारहमाफी एवं सैदपुरा के साधारण सभा से अनुमोदित नहीं करवाए गए व ग्राम विकास अधिकारी एवं अध्यापक भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को बिना प्रशासन एवं स्थापना समिति के अनुमोदन के कार्यग्रहण करवाया गया। साथ ही 20 हजार रुपए से अधिक की राशि निकासी का पर्यवेक्षण नहीं किया गया एवं एफएफसी योजना के निर्माण कार्य, जिनमें कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति उच्चैन थी। बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए नजदीकी ग्राम पंचायतों को आदेश देकर करवाए गए। इसके लिए प्रधान हिमांशु अवाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत दोषी है। इस संबंध में उक्त प्रधान को आरोप पत्र भी दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमांशु अवानाको तुरन्त प्रभाव से प्रधान पद से निलम्बित किया है।

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कांग्रेस: भाजपा सरकार ने बदले की भावना से की कार्रवाई

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सूपा ने इस कार्रवाई को भाजपा सरकार की बदले की भावना से की गई कायराना हरकत बताया है। साथ ही कहा है कि अगर कहीं कोई सरकार को गड़बड़ी नजर आ रही थी तो सबसे पहले दोनों के कार्यकाल की निष्पक्षता पूर्वक जांच करवानी चाहिए थी। भाजपा की इस हरकत से राजस्थान की जनता के सामने भाजपा की हिटलर शाही एवं दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी राजस्थान सरकार की इस ओछी हरकत का पुरजोर विरोध करती है एवं आगामी लोकसभा चुनावो में प्रदेश की जनता भाजपा को हराकर मुंह तोड़ जवाब देगी। विरोध करने वालों में मुख्य रूप से दयाचंद पचौरी, योगेश सिंघल, मनोज शर्मा, राजीव कुम्हेर ,जगदीश बंजी, रमेश धवाई, रमेश पाठक, मनोज पटेल, अशोक तांबी , श्रीचंद गौड़, हर्षस्वरूप शर्मा, हरप्रसाद कुशवाहा, रामेश्वर सैनी, प्रेम प्रजापत, अवधेश शर्मा, श्याम सिंह गुर्जर, अजय पाल दारापुरिया, दीपमालाप्रेमचंद, के के उपाध्याय, दिनेश बघेल, वीकेश फौजदार, पुष्पेंद्र बनो, नरेंद्र सेवादल, बृजेश सेवादल,नदीम मलिक, सतपाल सिंह के किशन जयसवाल, शाहिद खान, परवीन बानो आदि हैं।



बदले सियासी सुर…उच्चैन के हिमांशु अवाना व पहाड़ी के प्रधान साजिद खान निलंबित – New Update

Credit : Rajasthan Patrika

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